'वैध गतिविधियों को भी अपराध बना दिया जाता है, विरोध करने पर स्टूडेंट जेल भेज दिए जाते हैं': सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी की चर्चा

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां ने शनिवार को कहा कि भारत में अलग-अलग विचारों के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है.
उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करने वाले छात्रों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उन्हें ज़मानत भी नहीं मिलती. अगर ज़मानत मिल भी जाती है, तो अदालतें ऐसी सख़्त शर्तें लगा देती हैं, जो उनकी आज़ादी को गंभीर रूप से सीमित कर देती हैं.
उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब कॉकरोच जनता पार्टी के लंबे प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा, जिसके बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की गई.
क़रीब एक महीने तक चले प्रदर्शन में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा देखी गई थी, जिसमें कई प्रदर्शनकारी और कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए थे.
जस्टिस भुइयां के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग इसे भारत में असहमति की आवाज़ों के सीमित किए जाने की तस्दीक मान रहे हैं.
दरअसल, जस्टिस भुइयां ने कहा कि 'असहमति जताने के वैध तरीक़ों को भी अब अपराध' बना दिया जाता है.
उन्होंने आम तौर पर ज़मानत न दिए जाने और ज़मानत देने के बाद भी सेल्फ़-सेंसरशिप लगाए जाने के चलन पर चिंता ज़ाहिर की.
उन्होंने गंगा के बीच नाव पर इफ़्तार पार्टी करने वाले कुछ युवाओं को ज़मानत न दिए जाने पर भी सवाल उठाया.
जस्टिस भुइयां राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल में आयोजित पाँचवें जस्टिस जी.पी. सिंह स्मृति व्याख्यान में बोल रहे थे.
उन्होंने कहा कि भारत के विश्वविद्यालय ऐसे स्थान होने चाहिए जहां छात्र इन सभी मुद्दों पर आलोचनात्मक सोच और शोध कर सकें, न कि उनके ख़िलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई की जाए.
जस्टिस भुइयां ने क्या कहा?

लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस भुइयां ने कहा कि अपने विचार व्यक्त करने और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार नागरिकों की बुनियादी स्वतंत्रता है. बहस और असहमति लोकतंत्र की आत्मा हैं.
उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से अब वैध गतिविधियों को भी अपराध बना दिया जाता है. पर्यावरण के बिगड़ते हालात एक सच्चाई हैं और उसके ख़िलाफ़ अपनी पीड़ा ज़ाहिर करने वाले लोगों को ऐसे खदेड़ा जाता है, जैसे वे अपराधी हों. अपने कैंपस में विरोध करने वाले छात्रों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उन्हें 30-30, 40-40 दिन तक ज़मानत नहीं मिलती. उन्हें निलंबित कर दिया जाता है और फिर उन्हें अदालत जाना पड़ता है, जिसमें समय लगता है."
इसका ज़िक्र करते हुए जस्टिस भुइयां ने सवाल उठाया कि जिस काम को क़ानून अपराध ही नहीं मानता है, उसके लिए ज़मानत कैसे रोकी जा सकती है.
उन्होंने कहा, "मुझे पूरा यक़ीन है कि चिकन बिरयानी खाना कोई अपराध नहीं है. गंगा नदी पर चिकन खाने से रोकने वाला कोई क़ानून नहीं है. सिर्फ़ इसी वजह से उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उन्हें तीन महीने जेल में रहना पड़ा."
"क्या लोगों को ऐसी गतिविधि के लिए गिरफ़्तार किया जा सकता है और तीन महीने तक ज़मानत से वंचित किया जा सकता है? मैं ख़ुद से यही सवाल पूछता हूँ. नागरिक देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं."
उन्होंने ज़मानत को लेकर अदालतों के रवैये पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "अब अदालतें ज़मानत देते समय ऐसी शर्तें लगा रही हैं, जो व्यावहारिक रूप से व्यक्ति की असहमति जताने की आज़ादी पर रोक लगा देती हैं."
उन्होंने कहा, "एक मंत्री की टिप्पणी पर फ़ेसबुक पोस्ट लिखने के कारण, जिसमें उस मंत्री ने भारतीय सेना के एक कार्यरत अधिकारी को आतंकवादी की बेटी कहा था, एफ़आईआर दर्ज कर दी जाती है और उस शख़्स को अग्रिम ज़मानत लेनी पड़ती है. ज़मानत तो मिल जाती है, लेकिन अदालत क्या करती है? पासपोर्ट जमा करने को कहती है, जबकि उसके फ़रार होने की कोई आशंका नहीं होती. फिर कहा जाता है कि फ़ेसबुक पर कुछ पोस्ट मत करो."
जस्टिस भुइयां ने दिल्ली दंगों से जुड़े गुलफ़िशा फ़ातिमा के मामले का भी ज़िक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत देते समय सख़्त शर्तें लगाई थीं.
उन्होंने कहा, "उन युवा छात्र एक्टिविस्टों का मामला देखिए, जिन्होंने लंबे समय तक जेल में समय बिताया था. कोर्ट ने उन्हें बेल तो दी, लेकिन उनसे सिर्फ़ पासपोर्ट जमा कराने के लिए ही नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें किसी भी सार्वजनिक सभा में, चाहे वह सीधे या वर्चुअल रूप से शामिल होने या उसे संबोधित करने से भी रोक दिया गया."
"ऐसी प्रतिबंधात्मक शर्तें उनकी बुनियादी आज़ादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को गंभीर रूप से कमज़ोर करती हैं. लोग यह पूछने में बिल्कुल सही होंगे कि क्या ऐसे आदेश देकर या ऐसी शर्तें लगाकर अदालत यह संदेश भी दे रही है कि ऐसी सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा मत लो?"
बॉम्बे हाई कोर्ट की आलोचना

इसके अलावा, जस्टिस भुइयां ने बॉम्बे हाई कोर्ट की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि ग़ज़ा में इसराइल की ओर से किए गए कथित 'जनसंहार' के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करना चाहने वाले लोगों को अदालत से राहत नहीं मिली.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीपीएम की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया था, जिसमें फ़लस्तीनी लोगों के समर्थन में प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई थी.
अदालत ने कहा था, "हमारे देश के सामने कई मुद्दे हैं... हम ऐसा कुछ नहीं चाहते. मुझे यह कहते हुए अफ़सोस है कि आप सब दूरदर्शिता नहीं रखते. आप ग़ज़ा और फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं. अपने देश के लिए कुछ क्यों नहीं करते? देशभक्त बनिए. ग़ज़ा और फ़लस्तीन की बात करना देशभक्ति नहीं है. अपने देश के मुद्दों पर बोलिए. जो कहते हैं, उसे करके भी दिखाइए."
जस्टिस भुइयां ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट का यह आदेश काफ़ी अजीब लगा.
उन्होंने कहा, "मुझे यह बहुत अजीब लगा कि मुंबई के शिवाजी पार्क में जब कुछ लोग ग़ज़ा के लोगों के समर्थन में प्रदर्शन करना चाहते थे, तो सरकार ने अनुमति नहीं दी. इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की. माननीय न्यायाधीश ने कहा, 'क्या भारत में आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, जो इतनी दूर के मामले पर आंदोलन करना पड़ रहा है?'"
आगे बोलते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा, "भारत ने फ़लस्तीन को मान्यता दी है. भारत में फ़लस्तीनी दूतावास है. परंपरागत रूप से भारत हमेशा फ़लस्तीन को मान्यता देता रहा है. ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मुरलीधर को यूएन ने ग़ज़ा में हुई हिंसा की जाँच के लिए नियुक्त किया."
"उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया है और जो अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है. उस रिपोर्ट में बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों के साथ राज्य की ओर से की गई हिंसा का विवरण है."
जस्टिस भुइयां ने शक्तियों की धुरी अलग-अलग होने और शासन के तीनों अंगों के स्वतंत्र रूप से काम करने की अहमियत पर कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व न्यायाधीशों का राजनीति में शामिल होना बुनियादी रूप से ग़लत है, क्योंकि इससे शक्तियों के स्वतंत्र होने के सिद्धांत का उल्लंघन होता है.
तीन पैरों वाले स्टूल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, "अगर स्टूल के दो पाये एक ही जगह हों, तो स्टूल गिर जाएगा. यही मूल सिद्धांत है. इसलिए जब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि वह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की दूरी कम करने के लिए राज्यसभा जा रहे हैं, तो यह बुनियादी रूप से ग़लत है. यह पूरी तरह ग़लत है. यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के ख़िलाफ़ है."
जस्टिस भुइयां ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती फ़ैसला समय की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरा है. 13 न्यायाधीशों की पीठ ने इस फ़ैसले में कहा था कि संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढाँचे को बदला नहीं जा सकता.
उन्होंने इस फ़ैसले की आलोचना करने पर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी आलोचना की.
उन्होंने कहा, "यह फ़ैसला समय की कसौटी पर खरा उतरा है. संविधान पीठें इसे एक दर्जन से भी ज़्यादा बार लागू कर चुकी हैं. इसलिए जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति इस फ़ैसले की वैधता पर सवाल उठाते हैं, तो यह ग़लत है. इसी तरह, जब भारत के पूर्व सीजेआई राज्यसभा में कहते हैं कि उन्हें इस फ़ैसले की वैधता को लेकर पूरा भरोसा नहीं है, तब भी यह ग़लत है."
लोगों ने क्या कहा

जस्टिस भुइयां के इस बयान पर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है और कई लोगों ने इस बयान पर प्रतिक्रियाएं दी हैं.
दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीतिशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आफ़ताब आलम ने जस्टिस भुइयां के बयान को साझा करते हुए एक्स पर लिखा, "जस्टिस भुइयां ने अफ़सोस जताया कि भारत में असहमति के लिए जगह कम होती जा रही है."
एक अन्य एक्स यूज़र देबाशीष रॉय चौधरी ने लिखा, "जज साहब बेशक उन कई यादगार लेक्चर में से एक में बोल रहे थे, जो आजकल सिर्फ़ इसलिए होते हैं ताकि जज वे बातें कह सकें, जो वे असल अदालती फ़ैसलों में कहना तो चाहते हैं, पर कह नहीं पाते, क्योंकि उन्हें अपनी सुबह की सैर और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले काम प्यारे होते हैं."
भोगेंद्र ठाकुर नाम के एक एक्स यूज़र ने लिखा, "सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां ने आज टिप्पणी की" - इन टिप्पणियों की क्या अहमियत है? यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की भी उस काग़ज़ जितनी क़ीमत नहीं होती, जिस पर वे लिखे जाते हैं.
"उन्हें अपनी बातों पर अमल भी करना चाहिए. वे अच्छी-अच्छी बातें करते हैं और फिर वैसा ही फ़ैसला सुनाते हैं, जैसा मोदी और उनके क़रीबी चाहते हैं."
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